केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा है कि पति एवं अन्य लोगों को भोजन में साइनाइड देकर हत्या की अभियुक्त जोली अम्मा जोसेफ की वीडियो ट्रायल के जरिए ही सुनवाई होगी। अभियुक्त ने केरल उच्च न्यायालय में वीडियो ट्रायल को रोकने और फिजिकल ट्रायल की मांग की थी। जोली अम्मा इस मामले में मुख्य अभियुक्त है।
न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने कोझिकोड सेशंस कोर्ट की वीडियो ट्रायल के फैसले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। जोलीअम्मा पर यह आरोप है के उसने अपने परिवारजनों के खाने में ज़हर मिलाया था। मामला 1997 का है, जॉली जोसेफ की शादी रॉय थॉमस से हुई थी, परन्तु जॉली का प्रेम प्रसंग किसी और के साथ चल रहा था। इसलिए उसने प्रेम में बाधा बन रहे पति एवं अन्य लोगों को एक-एक कर रास्ते से हटाने के लिए साइनाइड जैसे जहर का इस्तेमाल किया, और पति की हत्या को हार्ट अटैक बता दिया।
जॉली अम्मा पर यह आरोप है की उसने अपने प्रेमी की मदद से साइनाइड नामक ज़हर का इंतजाम किया था। पहले जॉली ने पुलिस को यह बताया था की उसके पति की मृत्यु हार्ट अटैक आने से हुई है। लेकिन बाद में रिश्तेदारों की शिकायत पर पुलिस ने कब्र खोदकर जांच की तो यह पता चला की जॉली ने ज़हर देकर अपने ससुरालवालों की हत्या की थी। 5 अक्टूबर 2019 को जांच एजेंसी ने जॉली जोसेफ और दो अन्य को इस मामले में गिरफ्तार किया था।