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पंचायत चुनाव में हिंसा के खिलाफ अधीर रंजन की याचिका को कलकत्ता हाईकोर्ट की मंजूरी

Calcutta High Court

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हिंसा के पीड़ितों को मुआवजा देने और एक स्वतंत्र एजेंसी से इसकी जांच कराने की मांग वाली याचिका मंजूर कर ली है।

मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करते हुए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी ने आरोप लगाया कि 8 जुलाई को हुए चुनावों के दौरान अभूतपूर्व हिंसा से पूरा पश्चिम बंगाल जल उठा था।

यह दावा करते हुए कि अधिकांश मृतक समाज के गरीब, कमजोर और वंचित वर्गों से थे, अधीर रंजन चौधरी ने अदालत से प्रार्थना की कि मृतकों के परिजनों और घायलों को आर्थिक मुआवजा दिया जाए।

उन्होंने हत्याओं और आग्नेयास्त्रों और कच्चे बमों के इस्तेमाल सहित हिंसा की घटनाओं की एक स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की भी मांग की।

पीठ ने उनकी याचिका को मंजूर कर लिया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कुछ आर्थिक लाभ देने की प्रार्थना की ताकि मृतकों का दाह संस्कार और घायलों का इलाज ठीक से हो सके।

त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के लिए शनिवार को 61,000 से अधिक बूथों पर मतदान हुआ. कई स्थानों पर कथित तौर पर झूठे वोट डाले गए और मतपेटियों को लूट लिया गया, आग लगा दी गई या तोड़फोड़ की गई, जिससे राजनीतिक झड़पें हुईं।

राज्य के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले कुल 5.67 करोड़ लोग पंचायत प्रणाली की 73,887 सीटों में 2.06 लाख उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करने के पात्र थे।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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