15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में हमले में मारे गए पूर्व सांसद अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा की जमानत याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट अब एक मार्च को मामले की सुनवाई करेगा। वकील विजय मिश्रा पर आरोप है कि वो अतीक अहमद के प्रतिद्वंदी उमेश पाल की हत्या में शामिल था।
प्रयागराज में 24 फरवरी 2023 को हुए चर्चित उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रचने के आरोप में वकील विजय मिश्रा की गिरफ्तारी हुई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकील विजय मिश्रा की याचिका पर स्वर्गीय उमेश पाल की पत्नी जया पाल को नोटिस जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई 1 मार्च को होगी।
स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट, प्रयागराज द्वारा जमानत याचिका खारिज होने के बाद विजय मिश्रा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। विजय मिश्रा की जमानत 7 नवंबर 2023 को ट्रायल कोर्ट से खारिज हुई थी। वकील विजय मिश्रा, प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। उमेश पाल हत्याकांड में जांच की विवेचना के दौरान वकील विजय मिश्रा का नाम सामने आने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
उमेश पाल हत्याकांड में विजय मिश्रा के खिलाफ प्रयागराज के धूमनगंज थाने में दर्ज मुकदमा नंबर 114/2023 की विवेचना हुई और उसके बाद विजय मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। आरोपी विजय मिश्रा पर आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 302, 307, 506, 34, 120बी, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3, आपराधिक अधिनियम संशोधित की धारा 7 और अनुसूचित जाति-जनजाति संशोधन अधिनियम की धारा 3 (2) 5 के तहत आरोप दर्ज हैं। उमेश पाल की हत्या की साजिश में शामिल विजय मिश्रा को लखनऊ एसटीएफ ने की थी। वो पिछले साल 30 जुलाई से नैनी जेल में निरुद्ध है।
वकील विजय मिश्रा की जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सुभाष चंद्र शर्मा की एकल खण्ड पीठ ने की। विजय मिश्रा की जमानत याचिका पर कोर्ट ने सरकार और उमेश पाल की पत्नी जया पाल को नोटिस जारी किए और मामले की सुनवाई 1 मार्च के लिए सूचीबद्ध की।