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सेंथिल बालाजी को बड़ा झटका, दूसरी जमानत याचिका भी खारिज

V Senthil Balaji, ED

मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिन्हें पिछले साल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था।
यह चार महीने में दूसरी बार है जब द्रमुक नेता की राहत की याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश की पीठ ने कहा कि यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता (आरोपी) लगभग 8 महीने तक हिरासत में था, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामलों की देखरेख करने वाली विशेष अदालत को,
प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई करने का निर्देश दिया और इसे तीन महीने के भीतर समाप्त करना होगा।

एआईएडीएमके में परिवहन-मंत्री के रूप में बालाजी के कार्यकाल के दौरान तमिलनाडु परिवहन विभाग के भीतर बस कंडक्टरों, ड्राइवरों और जूनियर इंजीनियरों के चयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मंत्री को 14 जून, 2023 को गिरफ्तार किया गया था। 2011 और 2015 के बीच सरकार। इसके बाद, बालाजी ने 2018 में डीएमके के साथ गठबंधन किया।
12 अगस्त को ईडी ने बालाजी के खिलाफ 3,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। मद्रास उच्च न्यायालय ने पहले 19 अक्टूबर, 2023 को बालाजी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके अलावा, चेन्नई की एक स्थानीय अदालत द्वारा उनकी जमानत याचिकाएं तीन बार खारिज की जा चुकी हैं।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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