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लखनऊ में नहर की जमीन पर बिल्डर्स का अवैध कब्जा, हाईकोर्ट ने सीबीआई को दिए जांच के आदेश

लखनऊ खण्डपीठ

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य की राजधानी के अहिमामाउ क्षेत्र में एक निजी डेवलपर द्वारा नहर भूमि के कथित अवैध कब्जे की जांच करने के लिए सीबीआई को स्वतंत्रता दी है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि सीबीआई को जांच करने के लिए किसी भी प्राधिकरण से अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

न्याय की पीठ दिनेश कुमार सिंह ने 6 जुलाई को सुनवाई की अगली तारीख तय की।

इससे पहले, अदालत की जानकारी में लाया गया था कि राज्य सरकार के कुछ अधिकारियों और लखनऊ विकास प्राधिकरण से सांठ-गांठ क नहर की भूमि पर अवैध रूप से अंसल बिल्डर्स ने कब्जा कर लिया था।

इसी अवैध कब्जे के एक हिस्से पर कथित तौर पर सिटी मोंटेसरी स्कूल को दिया गया था जहाँ एक भव्य इमारत खड़ी की गई थी। बेंच ने सीबीआई को मामले की प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया है।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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