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राजस्थान सरकार के अधिकारियों के खिलाफ हाई कोर्ट में अवमानना ​​याचिका

Rajasthan High Court

राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव और रामनिवास गार्डन के पर्यवेक्षक के खिलाफ राजस्थान उच्च न्यायालय में एक अवमानना ​​याचिका दायर की गई है, क्योंकि उन्होंने निजी व्यक्तियों को कार्यक्रम स्थल पर संगीत कार्यक्रम की व्यवस्था करने की अनुमति दी थी, जिससे अदालत के निर्देशों का उल्लंघन हुआ।
सृष्टिविनायक फाउंडेशन द्वारा 15 जनवरी को रामनिवास गार्डन में प्रतिष्ठित अल्बर्ट हॉल के सामने गायक कैलाश खेर की प्रस्तुति वाला संगीत कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है।
याचिकाकर्ता शंकर गुर्जर ने वकील एके जैन और आदित्य जैन के माध्यम से उच्च न्यायालय में याचिका दायर की हैं
ए के जैन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि निजी संस्थाओं को कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति देना 2008 में स्थापित उच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का उल्लंघन है। 1993 में रामनिवास गार्डन में सार्वजनिक समारोहों पर अदालत के प्रतिबंध के बावजूद, अदालत के दिशानिर्देशों के अनुरूप 2008 तक अनुमति दी गई थी। 2008 में, अदालत की एक खंडपीठ ने निजी पार्टियों को अनुमति देने की प्रथा को बंद कर दिया, लेकिन राज्य सरकार ने ऐसे आयोजनों को अनुमति देना जारी रखा।
ए के जैन के अनुसार, रामनिवास गार्डन में सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए स्पष्ट अनुमति की आवश्यकता नहीं है; हालाँकि, निजी व्यक्तियों को संगीत कार्यक्रम की मेजबानी के लिए अधिकृत करना गैरकानूनी माना जाता है और अदालत के स्थापित दिशानिर्देशों का उल्लंघन है।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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