Karnataka High Court ने भाजपा नेता एम. पंचाक्षर्या रेणुकाचार्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के कथित आरोप को खारिज करने से इनकार कर दिया है।
न्यायमूर्ति के नटराजन की एकल पीठ ने भाजपा विधायक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस याचिका को मेरिट के आधार पर दाखिल नहीं किया गया है। इसलिए यह खारिज किए जाने योग्य बनती है।
दरअसल, पुलिस ने गुरुपदैया द्वारा दर्ज की गई एक निजी शिकायत के आधार पर, 30 नवंबर 2015 को प्राथमिकी दर्ज की थी जिसमें रेणुकाचार्य पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 2004 से 2008 तक विधान सभा के सदस्य रहते हुए अपनी आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति अर्जित की थी।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाए हैं कि “कर्नाटक राज्य सरकार में मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान आय और संपत्ति में वृद्धि हुई थी, उन्होंने अपने भाई के साथ शिमोगा में बापूजी शैक्षिक संस्थान के नाम से शैक्षिक संस्थान की स्थापना की थी और जब याचिकाकर्ता विधायक थे तब भाइयों ने भी बड़ी संपत्ति अर्जित की थी।