कांग्रेस विधायक सुखपाल खैहरा को फिर पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिल पाई है। हाई कोर्ट ने खैहरा मामले की सुनवाई 17 नवंबर तक स्थगित कर दी है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सरकार और सुखपाल खैहरा के वकील में लंबी बहस चली।
सुखपाल खैहरा के वकील ने बताया कि जिन अकाउंट्स का हवाला देकर उसे ड्रग मनी बताया जा रहा है। वह उसके पीए का है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो करोड़ों रुपए है वह 15 साल से उनकी खेती की आमदनी है, जिसे हर साल 26 लाख रुपए उन्हें मिलता है। एक खाता है, जिसमें उन्हें पंजाब की तरफ से सैलरी दी जाती है एक खाता उनके पीए का है जो नंबर की बात की जा रही है कि बाहर बातचीत की गई है वह भी उनके पीए का नंबर है। हाई कोर्ट ने कहा कि वह सिनॉप्सिस तैयार करें और खैहरा के वकील को वीरवार सुबह तक सौंप दें। इसके अगले दिन शुक्रवार को खैहरा के वकील अपना काउंटर देंगे।
सुखपाल खैहरा कि 2015 में दर्ज एनडीपीएस के मामले में नियमित जमानत की मांग हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इससे पहले हाई कोर्ट गिरफ्तारी व निचली अदालत द्वारा हिरासत बढ़ाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख चुका है।