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आपराधिक जानकारी छुपाना पड़ा मंहगा, काँंग्रेस विधायक मोहम्मद मोकिम का चुनाव रद्द

Orissa High Court

नामांकन दाखिल करने के दौरान एक हलफनामे में अपने खिलाफ आपराधिक मामलों के बारे में विस्तृत जानकारी न देने के कारण उड़ीसा उच्च न्यायालय ने कटक-बाबराती कांग्रेस विधायक मोहम्मद मोकिम का चुनाव रद्द कर दिया।

बाराबती-कटक विधानसभा सीट पर चुनाव रद्द करने की मांग करते हुए 2019 में उड़ीसा उच्च न्यायालय (एचसी) में एक याचिका दायर की गई थी।

अपनी याचिका में, निर्वाचन क्षेत्र से बीजद विधायक देबाशीष सामंतराय ने उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि बाराबती-कटक विधायक मुहम्मद मोकिम (कांग्रेस) ने अपना नामांकन पत्र जमा करते समय अपने हलफनामे में कुछ तथ्य छिपाए हैं।

“हलफनामे में, मोकिम ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं दी है। इसके अलावा कांग्रेस विधायक ने हलफनामे में अपनी संपत्ति का ब्यौरा भी छुपाया है। इसलिए शपथ पत्र में सच्चाई छुपाने के आधार पर चुनाव को शून्य घोषित किया जाना चाहिए। एचसी को निर्वाचन क्षेत्र में पुनर्मतदान का आदेश देना चाहिए, ”सामंतराय ने एचसी से आग्रह किया।

बाद में, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने मामले में अपने बचाव में गवाह पेश करने में विफल रहने के लिए मोकिम पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

2022 में, HC ने बाराबती कटक विधानसभा क्षेत्र से उनके चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करने की मोकिम की याचिका को खारिज कर दिया।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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