इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 2021 में हाईकोर्ट द्वारा पारित एक आदेश का अनुपालन नहीं करने पर अपर मुख्य सचिव (राजस्व) सुधीर गर्ग को फटकार लगाई और उन्हें अवमानना के आरोप तय करने की चेतावनी दी। इस पर सुधीर गर्ग ने अदालत से अवमानना की कार्रवाई न करने की याचना की इस पर बेंच ने कहा कि उन्हें राहत सिर्फ उसी परिस्थिति में मिलेगी जब वो हाईकोर्ट के आदेश का लिखित आश्वासन दें। इस पर सुधीर गर्ग ने लिखित आश्वासन दिया और कोर्ट ने उन्हें राहत भी देदी।
राहत देते समय बेंच ने अगली सुनवाई 18 जुलाई को तय की और कहा कि यदि आदेश का अनुपालन फिर भी नहीं होता तो सुधीर गर्ग उक्त तारीख को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे और उस दिन उन पर अवमानना करने के आरोप तय कर दिये जाएंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की एकल बेंच ने मुन्नी देवी की ओर से दायर एक अवमानना याचिका पर पारित किया। याची का कहना था कि वेतन संबंधी 11 अगस्त 2021 के हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।
इससे पहलेसुधीर गर्ग सुबह सवा दस बजे अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही एवं अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता अमिताभ राय के साथ अदालत में पहुंच गये। करीब साढ़े चार घंटे सुनवाई का इंतजार करने के बाद जब उनके मामले की सुनवाई का नंबर आया तो अदालत ने सरकारी अधिवक्ता अमिताभ राय से सवाल किया कि आदेश का अनुपालन हो गया है अथवा नहीं?
अदालत के संज्ञान में आने पर कि कई बार आश्वासन देने के बाद भी आदेश का अनुपालन नहीं हुआ है, तो अदालत ने नाखुशी जताई। बेंच ने कहा कि वह तुरंत ही गर्ग पर अवमानना के आरोप तय करेगी और सजा के बिन्दु पर अगली तारीख पर उन्हें सुनेगी। अदालत के सख्त रुख को देखते हुए राय की सलाह पर गर्ग ने आश्वासन दिया कि वह आदेश का सशर्त अनुपालन करने के लिए तैयार हैं।