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‘सीएम की पत्नी की सचिव योग्यता रखती है तो एसोसिएट प्रोफेसर नियुक्त हो सकती है’

CM Wife PS

केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कन्नूर विश्वविद्यालय में मलयालम के एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के निजी सचिव की पत्नी प्रिया वर्गीस की प्रस्तावित नियुक्ति के खिलाफ अपने एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया।

पहले के आदेश में वर्गीस की योग्यता की समीक्षा करने और रैंक सूची में शामिल करने के लिए उसकी पात्रता निर्धारित करने के लिए एक सक्षम प्राधिकारी को बुलाया गया था।

चयन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान, एकल न्यायाधीश ने निर्धारित किया कि वर्गीस के पास एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता, विशेष रूप से शिक्षण अनुभव, नहीं है। उनका चयन सीपीआई (एम) के नेतृत्व वाली एलडीएफ सरकार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के बीच तनाव का कारण बन गया, जिन्होंने मानदंडों के कथित उल्लंघन और राजनीतिक पक्षपात के आरोपों के कारण नियुक्ति रोक दी थी। खान ने इसे “राजनीतिक” नियुक्ति करार दिया।

पूर्व राज्यसभा सांसद रागेश केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के निजी सचिव के रूप में कार्यरत हैं। मामले में शामिल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि वर्गीस के पास विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है और उनकी नियुक्ति मानदंडों का उल्लंघन है। यूजीसी ने तर्क दिया कि पीएचडी पूरी करने के लिए उन्होंने जो अध्ययन अवकाश लिया था, उसे शिक्षण या शोध अनुभव के रूप में नहीं माना जा सकता है।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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