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हिमाचल के चंबा में जलग्रहण क्षेत्रों में मलवे की अवैध डंपिंग, हाईकोर्ट गंभीर

Himachal High Court

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने चंबा जिले के मोतला गांव में गैर-निर्धारित स्थलों और जलग्रहण क्षेत्रों पर मलबे और गंदगी के अवैध डंपिंग को गंभीरता से लिया है।

कोर्ट ने एचपीपीडब्ल्यूडी के इंजीनियर-इन-चीफ को निर्देश दिया है कि वे इस काम की देखरेख करने वाले अधिकारियों की पहचान करें और यह सुनिश्चित न करने के लिए उनके खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। घाटी की सड़क के किनारे, वन क्षेत्रों और जलग्रहण क्षेत्रों में मलबा डंप करने के बजाय डंपिंग के लिए निर्दिष्ट स्थलों का उपयोग करें।

खंडपीठ में मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचन्द्र राव और न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने यह आदेश ग्राम पंचायत मोतला के उप-प्रधान संजीवन सिंह की जनहित याचिका पर पारित किया।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार ने मोतला से सुखियार तक सड़क के चौड़ीकरण का काम करते समय अवैध रूप से और लापरवाही से पहाड़ी ढलानों के साथ-साथ मोतला गांव के पास नदियों में भी मलबे का निपटान किया है।
बरसात के मौसम में, अवैध रूप से डंप किया गया मलबा गांव के बीच से बहने वाली धारा में पानी के साथ आ गया और लोगों के जीवन को खतरे में डाल दिया और गांव में संपत्ति को भी गंभीर नुकसान पहुंचाया। यह भी आरोप लगाया गया है कि अधिकारियों की ओर से पूरी तरह से निष्क्रियता बरती गई है। कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई लेकिन अभी तक इस मामले में कुछ नहीं हुआ।

इससे पहले कोर्ट ने सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चंबा को संबंधित स्थल का निरीक्षण करने और इस संबंध में एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। ऐसी रिपोर्ट के अवलोकन के बाद, न्यायालय ने पाया कि आवासीय घरों, सरकारी भवनों को नुकसान हुआ है और कृषि क्षेत्रों को नुकसान हुआ है, और वन भूमि में अवैध डंपिंग हुई है।
विद्वान महाधिवक्ता ने अदालत को आश्वासन दिया कि गंदगी के क्षेत्र को साफ करने के लिए दो सप्ताह के भीतर ठोस कदम उठाए जाएंगे और इस तरह के अवैध डंपिंग के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले ठेकेदार के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू की जाएगी। मामले को 31 जुलाई, 2023 के लिए स्थगित कर दिया गया है।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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