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झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की की याचिका खारिज की

Jharkhand High Court

झारखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा के चल रहे बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगने वाली याचिका खारिज कर दी है।
सत्र 23 फरवरी को शुरू हुआ और 2 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाला है।
पिछले महीने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए गए सोरेन ने 23 फरवरी को उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर कर बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी थी।
दलीलों के बाद न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने सोमवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
इससे पहले, अदालत ने सत्तारूढ़ झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन को 5 फरवरी को विधानसभा के विश्वास मत में भाग लेने के लिए अधिकृत किया था।
सोरेन द्वारा दायर एक अन्य याचिका में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी, जिस पर उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री चन्द्रशेखर एवं न्यायमूर्ति नवनीत कुमार की खंडपीठ ने की।
ईडी द्वारा 13 दिन की हिरासत के बाद सोरेन को 15 फरवरी को बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल भेज दिया गया था।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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