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BJP टिकट धोखाधड़ी मामला: कर्नाटक हाईकोर्ट ने हलश्री स्वामी को दी जमानत

Karnataka High Court

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अभिनव हलश्री स्वामी को जमानत दे दी है, जो एक व्यवसायी को यह विश्वास दिलाकर धोखा देने के मामले में तीसरे आरोपी हैं कि उन्हें हाल के राज्य विधानसभा चुनाव में भाजपा का टिकट दिया जाएगा।

न्यायमूर्ति विश्वजीत शेट्टी की पीठ ने संत के वकील और सरकारी अभियोजक की दलीलें सुनने के बाद विजयनगर जिले के हिरेहादगली हलस्वामी मठ के अभिनव हलश्री स्वामी को जमानत दे दी है।

अभियोजक ने याचिका की सुनवाई के दौरान जांच अधिकारियों द्वारा दायर आरोप पत्र के बारे में अदालत को सूचित किया।
वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण श्याम ने तर्क दिया कि जांच पूरी होने और आरोप पत्र दाखिल होने के साथ, साधु की हिरासत अनावश्यक है। कथित तौर पर प्राप्त धन को जब्त कर लिया गया है और मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपों में सात साल से कम की सजा का प्रावधान है और आरोपों की सत्यता अभी तक मुकदमे में साबित नहीं हुई है, जिसके बाद अदालत ने जमानत दे दी।

व्यवसायी गोविंद बाबू पुजारी ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें संत पर वादा किए गए भाजपा टिकट के लिए पांच करोड़ रुपये लेने का आरोप लगाया गया था।

आरोपी हिंदू कार्यकर्ताओं को सिटी क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है । हलश्री स्वामी को 19 सितंबर, 2023 को कटक, ओडिशा में गिरफ्तार किया गया था, और बाद में एक अतिरिक्त सिटी सिविल और सत्र न्यायालय ने जमानत से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की थी।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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