केरल उच्च न्यायालय ने 2021 के विधानसभा चुनावों में थ्रिपुनिथुरा सीट से कांग्रेस नेता और केरल के पूर्व मंत्री के. बाबू के चुनाव को अमान्य करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका सीपीआई (एम) नेता एम स्वराज ने दाखिल की थी।
न्यायमूर्ति पीजी अजितकुमार ने स्वराज की याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि बाबू ने अपने पक्ष में वोट पाने के लिए चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया था।
याचिका में स्वराज ने बाबू और अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भगवान अयप्पा के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाया था। सीपीआई (एम) नेता ने आरोप लगाया था कि, परिणामस्वरूप, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के कई प्रावधानों के तहत भ्रष्ट आचरण से चुनाव खराब हो गया था। हालांकि अभी हाईकोर्ट का विस्तृत आदेश उपलब्ध नहीं हुआ लेकिन हाईकोर्ट ने एम. स्वराज की दलीलों को मानने से इंकार कर दिया और उनकी याचिका खारिज कर दी।