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मद्रास उच्च न्यायालय ने मदुरै ट्रेन अग्निकांड के पांच आरोपियों को जमानत दी

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मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने उत्तर प्रदेश के पांच लोगों को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है, जिन्हें निजी तौर पर बुक किए गए ट्रेन कोच में आग लगने की घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।
उच्च न्यायालय मदुरै शाखा के न्यायाधीश वी शिवगणनम मामले की सुनवाई कर रहे थे। पांचों आरोपियों ने जमानत के लिए मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच में याचिका दायर की थी।
आरोपों की प्रकृति और मामले की जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र दायर किया गया है, इसे ध्यान में रखते हुए न्यायमूर्ति शिवगणम ने पांच आरोपियों को जमानत दे दी।
सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त लोक अभियोजक ने कहा कि मामले में जांच पूरी हो चुकी है और संबंधित अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता निर्दोष हैं और वे उस कंपनी से किसी भी तरह से जुड़े नहीं हैं जिसने दौरे का आयोजन किया था।
आग पुनालुर-मदुरै एक्सप्रेस से जुड़े एक निजी ट्रेन कोच के अंदर लगी, जब पर्यटकों का एक समूह आध्यात्मिक दौरे पर लखनऊ से विभिन्न स्थानों की यात्रा कर रहा था और 26 अगस्त को मदुरै पहुंचा। यह दौरा एक निजी टूर संगठन द्वारा आयोजित किया गया था।
आग एक गैस सिलेंडर के फटने के बाद लगी, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर डिब्बे के अंदर यात्रियों द्वारा किया गया था।
हादसे में उत्तर प्रदेश के कुल नौ यात्रियों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। बाद में, रेलवे पुलिस ने घटना के सिलसिले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया था।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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