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मद्रास हाईकोर्ट ने पलटा विशेष अदालत का आदेश, डीएमके सरकार को झटका

Madras High Court

मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को भ्रष्टाचार के एक मामले में डीएमके मंत्री आई पेरियासामी को आरोपमुक्त करने के विशेष अदालत के 2023 के आदेश को रद्द कर दिया है।
न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने उच्च न्यायालय द्वारा शुरू किए गए स्वत: संज्ञान पुनरीक्षण की अनुमति दी और विशेष अदालत को सुनवाई फिर से शुरू करने और इसे 31 मार्च या उससे पहले पूरा करने का निर्देश दिया।
पेरियासामी स्टालिन कैबिनेट के तीसरे मंत्री हैं जिन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण अपनी नौकरी गंवानी पड़ेगी।
इससे पहले, मंत्री सेंथिल बालाजी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 14 जून को कथित नकदी के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, जब वह पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक शासन के दौरान परिवहन मंत्री थे।
ईडी द्वारा गिरफ्तारी के आठ महीने बाद सेंथिल बालाजी ने हाल ही में अपना इस्तीफा दे दिया।
भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे तमिलनाडु के एक अन्य मंत्री उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में 21 दिसंबर को मद्रास हाई कोर्ट ने उन्हें 3 साल की साधारण कैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने उन्हें उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील करने की अनुमति देने के लिए दी गई सजा पर रोक लगा दी।
ईवी वेलु जैसे अन्य मंत्री भी जांच का सामना कर रहे हैं। इससे पहले, आयकर विभाग ने कथित तौर पर वेलु से जुड़े कई परिसरों में तलाशी ली थी। सूत्रों का कहना है कि छापेमारी के दौरान विभाग ने कथित तौर पर आपत्तिजनक सामग्री और दस्तावेज जब्त किए हैं।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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