मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने लोइस सोफिया के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया, जिन्हें 2018 में एक विमान में भाजपा के खिलाफ नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें तत्कालीन राज्य भाजपा अध्यक्ष तमिलिसाई साउंडराजन ने भी यात्रा की थी।
जज धनपाल ने सोफिया के खिलाफ कार्यवाही रद्द करते हुए कहा कि यह घटना कोई अपराध नहीं है और मामला मामूली है। अदालत ने थूथुकुडी न्यायिक मजिस्ट्रेट III के समक्ष लंबित मामले को रद्द कर दिया।
उनके खिलाफ कार्यवाही को रद्द करते हुए, अदालत ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 155 (गैर-संज्ञेय मामलों की जानकारी और ऐसे मामलों की जांच) के तहत प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था और पुलिस ने आईपीसी की धारा 505 (1) (बी) को एफआईआर में जोड़ दी थी। अदालत लोइस सोफिया द्वारा 2019 में दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उनके खिलाफ मामले को रद्द करने की मांग की गई थी।
सितंबर 2018 में, एक शोध छात्रा सोफिया को तमिलनाडु भाजपा की पूर्व अध्यक्ष तमिलिसाई साउंडराजन की उपस्थिति में एक विमान में “फासीवादी भाजपा सरकार मुर्दाबाद” के नारे लगाने के लिए गिरफ्तार किया गया था।
थुथुकुडी पुलिस ने सोफिया को विमान में भाजपा विरोधी नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया। बाद में तमिलिसाई की शिकायत पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।