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आदिवासी से अभद्रताः आरोपी की पत्नी की याचिका पर सरकार से मांगा जवाब

MP High Court

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को सीधी जिले में एक आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब करने के आरोपी प्रवेश शुक्ला पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) लगाने को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।याचिकाकर्ता, कंचन शुक्ला, जो आरोपी की पत्नी है, ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में दावा किया कि उसके पति की हिरासत राजनीति से प्रेरित थी।

याचिकाकर्ता के वकील, अधिवक्ता अनिरुद्ध कुमार मिश्रा ने अदालत को सूचित किया कि प्रवेश शुक्ला को हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के सामने अपना मामला पेश करने का अवसर प्रदान किए बिना एनएसए लागू किया गया था। न्यायमूर्ति रवि मलिमथ और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया और याचिकाकर्ता के वकील को निर्देश दिया कि वह भविष्य में मीडिया को सुनवाई का विवरण न दें।

एक आदिवासी व्यक्ति दशमत रावत पर पेशाब करते हुए प्रवेश का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। इसके बाद, प्रवेश को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया और उन पर एनएसए भी लगाया गया। वह फिलहाल हिरासत में है।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर को उनके पति को हिरासत में लेने के लिए एनएसए के कड़े प्रावधानों को लागू करने का “निर्देश” दिया था।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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