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NCP सांसद मोहम्मद फैज़ल की संसद सदस्यता रद्द

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के सांसद मोहम्मद फैजल को केरल उच्च न्यायालय द्वारा हत्या के प्रयास के मामले में उनकी याचिका खारिज करने के बाद लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

लोकसभा की तरफ से कहा गया की “केरल उच्च न्यायालय के 10 अक्टूबर के आदेश के मद्देनजर, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लक्षद्वीप संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सदस्य मोहम्मद फैज़ल पदीपुरा को उनकी सजा की तारीख से लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जाता है।

एनसीपी सांसद के लिए यह दूसरी बार है जब उनकी लोकसभा सदस्यता अयोग्य घोषित की गई है। इस साल जनवरी में, हत्या के प्रयास के एक मामले में चार अन्य लोगों के साथ दोषी ठहराए जाने पर, उन्हें संसद के निचले सदन से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

हालाँकि, केरल उच्च न्यायालय द्वारा एक आपराधिक मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने के बाद मार्च में उनकी अयोग्यता रद्द कर दी गई थी।
फैज़ल को अपने रिश्तेदार मोहम्मद सलीह पर हमला करने का दोषी ठहराया गया था। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि फैज़ल ने एक शेड के निर्माण के बारे में बहस पर लोगों के एक समूह का नेतृत्व किया और सलीह पर हमला किया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़ित को विमान से केरल ले जाया गया जहां वह महीनों तक अस्पताल में भर्ती रहा।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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