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संदेशखाली: शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं- कलकत्ता उच्च न्यायालय

Sandesh Khali, TMC, Calcutta High Court

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को स्पष्ट किया कि संदेशखाली में यौन अत्याचार और जमीन हड़पने के आरोपी तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है।
अदालत ने निर्देश दिया कि महिलाओं पर यौन अत्याचार और आदिवासी लोगों की जमीन हड़पने के आरोपों के संबंध में शुरू किए गए स्वत: संज्ञान मामले में प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई और राज्य के गृह सचिव के साथ शेख को भी पक्षकार बनाया जाए।
मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने निर्देश दिया कि उच्च न्यायालय रजिस्ट्री द्वारा समाचार पत्रों में एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया जाए, जिसमें कहा गया है कि शेख को इस मामले में पक्षकार बनाया गया है, क्योंकि वह ईडी अधिकारियों पर भीड़ के हमले के बाद से सार्वजनिक दृष्टिकोण से अनुपस्थित हैं।
अदालत द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी द्वारा इस सवाल का जवाब देते हुए कि क्या पुलिस को शेख को गिरफ्तार करने से रोकने वाला कोई निरोधक आदेश है, डिवीजन बेंच ने पुष्टि की कि ऐसा कोई रोक नहीं है, और पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए स्वतंत्र है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने केवल सीबीआई और राज्य पुलिस की संयुक्त विशेष जांच टीम के गठन पर रोक लगाई थी, जिसे एकल पीठ ने एक अलग मामले में ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच करने का आदेश दिया था। खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 4 मार्च तय की है।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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