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राहुल गांधी को झटकाः झारखंड हाईकोर्ट ने मानहानि का मामला रद्द करने से किया इनकार

Jharkhand HC, Rahul Gandhi

झारखंड उच्च न्यायालय ने 2018 में भाजपा नेता अमित शाह के खिलाफ उनकी कथित अपमानजनक टिप्पणियों के लिए दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में ट्रायल कोर्ट में उनके खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दायर याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया।
16 फरवरी को गांधी का लिखित पक्ष कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद जस्टिस अंबुजनाथ की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
मामला चाईबासा में 2018 कांग्रेस सत्र के दौरान पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा दिए गए चुनावी भाषण से संबंधित है।
झारखंड हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर करने वाले बीजेपी नेता नवीन झा ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने तत्कालीन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
उस वर्ष 8 मई को बेंगलुरु में एक संवाददाता सम्मेलन में शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए गांधी के खिलाफ 4 अगस्त, 2018 को भाजपा नेता विजय मिश्रा द्वारा दायर मानहानि मामले में सुल्तानपुर की एक विशेष अदालत ने राहुल गांधी को 20 फरवरी को जमानत दे दी थी।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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