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राम मंदिर की तरह श्रीकृष्ण जन्मभूमि वाद हाईकोर्ट में ही क्यों न चले जवाब के लिए मुस्लिम पक्ष को आखिरी मौका

Shri Krishna Janmbhoomi

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष को एक आखिरी मौका दिया है कि वो श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को मथुरा की अदालत से उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर अपना जवाब में 7 अप्रैल तक दाखिल करें। यदि मुस्लिम पक्ष की ओर से जवाब नहीं आता है तो मामला उच्च न्यायालय में सुना जाएगा।

दरअसल, मधुरा में जहां मस्जिद ईदगाह बनी है उस जमीन पर हिंदू श्रद्धालुओं ने अपना हक जताया है। याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि वाद का मूल परीक्षण उच्च न्यायालय द्वारा ही किया जाना चाहिए।

अदालत ने प्रतिवादियों को कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के बगल में शाही मस्जिद ईदगाह, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, कटरा केशव देव, डीग गेट, मथुरा और श्रीकृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान का प्रबंधन करने वाली समिति को निर्देश देते हुए मामले में सुनवाई की अगली तारीख 11 अप्रैल तय की। कटरा केशव देव को 7 अप्रैल तक हाईकोर्ट के ई-मोड के माध्यम से अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है।

इसलिए, अदालत ने याचिकाकर्ताओं को ई-मोड के माध्यम से जवाबी हलफनामा प्राप्त करने के बाद अपना प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

भगवान श्रीकृष्ण विराजमान द्वारा कटरा केशव देव खेवत मथुरा (देवता) में अपनी करीबी मित्र रंजना अग्निहोत्री और सात अन्य के माध्यम से दायर स्थानांतरण याचिका दाखिल की थी जिस पर , न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्रा ने कहा, “मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से न्याय के हित में, अधिक समय नहीं दिया जा सकात है, फिर भी वाद की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रतिवादी पक्ष को आखिरी मौका 7 अप्रैल, 2023 तक दिया गया है।

इस मामले में ई-मोड के माध्यम से जवाबी हलफनामा दायर किया जाए और इस तरह के फाइलिंग से पहले पार्टियों को प्रतियां प्रदान की जाएं। यदि संबंधित पक्षों को जवाबी हलफनामे की कोई प्रति नहीं दी जाती है, तो अदालत अगली तय तारीख पर मामले को आगे बढ़ाएगी।”

इससे पहले 15 मार्च को इस अदालत ने इस मामले के सभी प्रतिवादियों को अपना-अपना जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया था। मंगलवार को जब मामले की सुनवाई हुई तो अदालत ने पाया कि अब तक कोई जवाब पेश नहीं किया गया है।

इससे पहले, याचिकाकर्ताओं (हिंदू पक्ष) के वकीलों ने तर्क दिया कि मामला भगवान कृष्ण के करोड़ों भक्तों से संबंधित हैं और यह मामला राष्ट्रीय महत्व का है। कानून के पर्याप्त प्रश्न और संविधान की व्याख्या से संबंधित कई प्रश्न जो पूर्वोक्त मुकदमों में शामिल हैं, उच्च न्यायालय द्वारा संवैधानिक न्यायालय होने के कारण आसानी से तय किए जा सकते हैं।
इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दी कि इस मामले में इतिहास, धर्मग्रंथों, हिंदू और मुस्लिम कानून की व्याख्या और संविधान की व्याख्या से संबंधित कई सवाल शामिल हैं।
इसलिए, याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि निचली अदालत के समक्ष लंबित सभी मुकदमों को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किये जाने चाहिए।

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