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TMC नेता अनुब्रत मंडल को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, पशु तस्करी मामले में हुई जमानत अर्जी खारिज

नेता अनुब्रत मंडल की जमानत अर्जी खारिज कर दी

कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को कथित पशु तस्करी मामले में तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मंडल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। मोंडल ने जमानत के लिए अनुरोध किया था, यह दावा करते हुए कि इस मामले में उन्हें 145 दिनों से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने यह कहते हुए ज़मानत अर्जी का विरोध किया कि वह गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करके पशु तस्करी की जाँच को पटरी से उतार सकती है, जिनकी जाँच की जा रही है।

जस्टिस जॉयमाल्या बागची और ए के गुप्ता की खंडपीठ ने यह कहते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी कि अदालत इस स्तर पर अनुरोध को स्वीकार नही कर सकती है। केंद्रीय जांच ब्यूरो के अनुसार, मोंडल ने बांग्लादेश में तस्करी के लिए बीरभूम जिले के माध्यम से मवेशियों के सुचारू परिवहन की सुविधा के लिए अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल किया। मोंडल के वकील ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। मोंडल पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी के बीरभूम जिला अध्यक्ष हैं।

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About the Author: Meera Verma

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