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डेटा निलंबित करो मगर, वाई-फाई क्यों? पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से किया जवाब-तलब

Punjab Haryana High Court

जब सरकार मोबाइल डेटा निलंबित करती है तब सार्वजनिक वाईफाई तक पहुंच उपलब्‍ध कराने की मांग वाली याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक याचीका पर सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें सरकार द्वारा मोबाइल डेटा सेवाओं को प्रतिबंधित किए जाने पर सार्वजनिक रूप से वाई-फाई या ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराने की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता नीरज ने अदालत में यह तर्क दिया था कि मोबाइल इंटरनेट सेवाओं के निलंबन से नागरिकों के एक विशेष वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जो इंटरनेट का उपयोग केवल मोबाइल डेटा सेवाओं का उपयोग करता है।

याचिकाकर्ता ने एक और तर्क दिया है कि जब मोबाइल डेटा को निलंबित कर दिया जाता है, तो लोगों (जो मोबाइल डेटा के माध्यम से इंटरनेट का उपयोग करते हैं) का इंटरनेट इस्तेमाल करने का मौलिक अधिकार अंततः प्रभावित होता है, जबकि दूसरी ओर, जिन लोगों की वाईफाई/ ब्रॉडबैंड तक पहुंच होती है, वे इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं, जिससे यह लोगों के दो लोगों के समूहों के बीच अनुचित वर्गीकरण का मामला बनता है।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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