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यमुना का पानी पीने काबिल नहीं, सप्लाई नहीं किया जा सकता, दिल्ली जलबोर्ड की दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन

Yamuna River

दिल्ली जल बोर्ड ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है जिसमें कहा गया है कि हरियाणा से आने वाला यमुना का पानी पीने योग्य नहीं है और नागरिकों को इसकी आपूर्ति नहीं की जा सकती क्योंकि पानी में अमोनिया की मात्रा अधिक है।

एक हफ्ते पहले, दिल्ली जल बोर्ड ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें कहा गया था कि वज़ीराबाद तालाब में यमुना नदी में अधिक मात्रा में अमोनिया प्राप्त होने के कारण, वज़ीराबाद और चंद्रावल जल उपचार संयंत्रों से जल उत्पादन में 25-50% की कमी आई है। .

दिल्ली जल बोर्ड ने कहा कि चूंकि पानी का उत्पादन कम है, इसलिए नागरिकों को 3 अप्रैल से स्थिति में सुधार होने तक कम दबाव पर पानी मिलेगा।

अब दिल्ली उच्च न्यायालयके समक्ष , दिल्ली जल बोर्ड ने दायर एक याचिका में कहा गया है कि हरियाणा से आने वाले यमुना के पानी में प्रदूषकों की मात्रा इतनी अधिक है कि यह दिल्लीवासियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

दिल्ली जल बोर्ड ने यह भी आरोप लगाया कि यमुना नदी के पानी में न केवल अमोनिकल नाइट्रोजन की मात्रा अधिक है, बल्कि इसमें बीओडी (बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड) और कोलीफॉर्म (बीमारी पैदा करने वाले जीव) की उच्च मात्रा है। प्राधिकरण ने यह भी कहा कि यमुना का पानी उच्च स्तर के सेप्टेज, सीवेज और औद्योगिक कचरे से भी प्रदूषित है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस संबंध में हरियाणा सरकार, सिंचाई विभाग और दिल्ली सरकार के अधिकारियों को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी है

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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