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दिल्ली मेयर चुनावः AAP की पूरी नहीं हुई मन की मुराद, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 3 फरवरी को करेंगे सुनवाई

AAP, SC

दिल्ली नगर निगम में मेयर का चुनाव कराने की मांग वाली उनकी याचीका पर सुप्रीम कोर्ट 3 फ़रवरी को सुनवाई करेगा। आम आदमीं पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार शैली ऑबराय के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आज दिल्ली नगर निगम में मेयर का चुनाव कराने की मांग वाली याचीका पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष जल्द सुनवाई की गुहार लगाई। जिसपर सीजेआई ने कहा कि वो याचीका पर 3 फरवरी को सुनवाई करेंगे।

दरअसल दिल्ली नगर निगम में मेयर का चुनाव कराने की मांग वाली याचीका आम आदमीं पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार शैली ऑबराय ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचीका दाखिल की है। शैली ऑबराय ने अपनी याचीका में आरोप लगाया है कि मेयर चुनाव कराने में जानबूझ कर देरी की जा रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप कर जल्द सुनवाई के आदेश दे। शैली ऑबराय शुक्रवार को अपनी याचीका पर जल्द सुनवाई की गुहार सुप्रीम कोर्ट से लगा सकती है।

दरअसल दिल्ली में नगर निगम चुनाव के बाद आज 24 जनवरी को फिर मेयर का चुनाव नहीं हो पाया था। इससे पहले 6 जनवरी को भी हुई नगर निगम की बैठक में हंगामे के चलते मेयर का चुनाव नहीं हो सका था। 24 जनवरी को सिविक सेंटर में सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई जिसमें सबसे पहले सभी पार्षदों को शपथ दिलाई गई। इसके बाद मतदान होना था, लेकिन हंगामे के चलते नहीं हो पाया और मेयर का चुनाव एक बार फिर टल गया।

दिसंबर में हुए नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की 15 साल की सत्ता को खत्म करते हुए जीत दर्ज की थी। 250 सदस्यों वाले निगम में आम आदमी पार्टी की जहां 134 सीटों पर जीत हुई थी वहीं बीजेपी को 104 सीट ही मिल पाई थी जबकि कांग्रेस को 9 और अन्य को 3 सीट मिली थी। कांग्रेस की मेयर चुनाव से दूरी बनाने की वजह से मेयर पद के चुनाव में 274 निर्वाचक मंडल के मेंबर्स में आम आदमी के कुल 150 मेंबर्स होंगे।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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