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धर्म परिवर्तन करने वाले SC-ST के लोगों को नहीं मिलेगी आरक्षण की सुविधा, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

Converted SC ST

धर्म परिवर्तन कर ईसाई और मुस्लिम धर्म अपनाने वाले दलितों को भी अनुसूचित जाति का दर्जा और आरक्षण का फायदा देने की संभावना और उनकी स्थिति की जांच करने के लिए केंद्र द्वारा गठित आयोग के खिलाफ दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका में केंद्र सरकार द्वारा गठित आयोग को रद्द करने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ता के अनुसार, दलितों को ईसाई और इस्लाम धर्म अपनाने के बाद अनुसूचित जाति का दर्जा देने और संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट मे सुनवाई के लिए पेंडिंग हैं। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि इस याचिका के साथ ही संबंधित याचिकाओं की जल्द से जल्द सुनवाई पूरी की जाए।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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