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बाहुबली मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, इलाहबाद हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

Mukhtar Ansari

सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को माफिया मुख्तार अंसारी को बड़ी राहत मिली गई है। 2003 में एक जेलर को जान से मारने की धमकी देने के मामले में हुई सात साल की जेल की सजा वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने मुख्तार की याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है।
हाईकोर्ट ने 21 सितंबर को अंसारी को बरी करने के निचली अदालत के आदेश को रद्द करते हुए उसे 7 साल की सजा सुनाई थी।

दरअसल, साल 2003 में तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी ने थाना आलमबाग में मुख्तार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।जिसके मुताबिक, जेल में मुख्तार अंसारी से मिलने आए लोगों की तलाशी लेने का आदेश देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। इतना ही नही उनके साथ गाली गलौज करते हुए मुख्तार ने उन पर पिस्तौल भी तान दी थी।इस मामले में निचली अदालत ने मुख्तार को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ यूपी सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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