मनरेगा घोटाला मामले में आरोपी झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को मंगलवार को
सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा को उनकी बेटी की बीमारी के आधार पर मिली एक महीने की अंतरिम जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को जमानत देते हुए शर्त लगाई है कि वो इस दौरान रांची नहीं जाएंगी।झारखंड के खूंटी में हुए मनरेगा घोटाला मामले में ईडी ने पूजा सिंघल को इसी साल 11 मई को गिरफ्तार किया था।
ईडी की कार्रवाई में इनके सहयोगी सीए सुमन कुमार के यहां से करीब 19 करोड़ रुपये भी बरामद हुए थे।झारखंड हाई कोर्ट ने पूजा सिंघल को जमानत देने से इन्कार करते हुए याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है भ्रष्टाचार में लिप्त एक आईएएस अधिकारी को जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता है, इसलिए पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज की जाती है।पूजा सिंघल ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।