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SC ने मध्य प्रदेश की कॉंग्रेस नेता जया ठाकुर की याचीका खारिज की: पढ़िए पूरी खबर

कॉंग्रेस नेता जया ठाकुर

मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए ओबीसी आरक्षण को 14 फ़ीसदी से बढ़ाकर 27 फ़ीसदी किए जाने पर हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को  हटाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है।

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता जया ठाकुर से पूछा कि इस मामले  मे आप कैसे प्रभावित है और आपका लोकस क्या है?

सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर आप याचिका वापस नहीं लेते तो हम जुर्माना लगा देंगे।

दरअसल कमलनाथ सरकार के समय सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानो मे बढाए गए ओबीसी आरक्षण के सरकार के फैसले पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है।

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याणिकाकर्ता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट मे याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट की रोक हटाने की मांग की थी।

याचिका में कहा गया था कि हाईकोर्ट के इस रोक के चलते पिछले 4 सालों में सरकारी नौकरियों में भर्तियां बंद हो गई है।

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About the Author: Meera Verma

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