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पीएम केयर फंड सरकारी फंड नहीं? दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई टली, अब 20 अप्रैल को फिर होगी सुनवाई

Delhi High Court

प्रधानमंत्री केयर फंड की वैधता को चुनौती देने का मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब दिल्ली हाई कोर्ट 20 अप्रैल को मामले की सुनवाई करेगा।

हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में प्रधानमंत्री केयर ट्रस्ट ने कहा है कि पीएम केयर्स फंड सरकारी फंड नहीं है। इसीलिए पीएम केयर्स फंड आरटीआई के तहत सार्वजनिक प्राधिकार की परिभाषा में नहीं आता है।

साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट को सौंपे गए एक विस्तृत हलफनामे में प्रधानमंत्री केयर ट्रस्ट की ओर से कहा गया- पीएम केयर्स फंड भारत के संविधान, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत नहीं बनाया गया है। यह ट्रस्ट किसी सरकार द्वारा स्वामित्व, नियंत्रित या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित नहीं है।

ट्रस्ट के कामकाज में किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार का को नियंत्रण नहीं है

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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