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सड़क किनारे पक्के मोर्चों का मामला पहुंचा अदालत, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को किया तलब

Punjab Haryana High Court

चंडीगढ़ मोहाली सीमा पर कौमी इंसाफ मोर्चा को पक्के मंच बनाने का मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। जस्टिस एजी मसीह व जस्टिस गुरबीर सिंह की खंडपीठ ने इस मामले में अब पंजाब सरकार सहित अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब लिया है।

एराइव सेफ सोसाइटी चंडीगढ़ के अध्यक्ष हरमन सिंह सिद्धू ने जनहित याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि सिख बंदियों को छुड़ाने की मांग को लेकर सात जनवरी से मोहाली में पक्के मोर्चे (मंच) बनाए जा रहे हैं। याचिका में अपील की गई कि सरकार को आदेश दिया जाए कि वाईपीएस चौक, फेज 7, फेज 3ए, मोहाली में प्रदर्शनकारियों के अतिक्रमण को जल्द हटाया जाए।

इन मोर्चे से आम लोगों को वहां से गुजरने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और लोगों की जान-माल व स्वतंत्रता की सुरक्षा की जाए। कौमी इंसाफ मोर्चा से जुड़े सदस्य कानून व्यवस्था खराब कर सकते हैं और शांति व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। इससे ट्रैफिक जाम की स्थिति और राइट टू फ्री मूमेंट भी प्रभावित हो रही है।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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